सरोगेसी: SURROGACY,

सरोगेसी:

सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।
एक सरोगेट, जिसे कभी-कभी गर्भकालीन वाहक (Gestational Carrier,) भी कहा जाता है, एक महिला है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भधारण करती है, बच्चे को कोख में रखती है और फिर उस बच्चे को जन्म देती है।
परोपकारी सरोगेसी:
इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को अन्य किसी प्रकार का मौद्रिक मुआवाज़ा प्राप्त नहींं होता है।
वाणिज्यिक सरोगेसी:
इसमें सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सेरोगेट माँ को मौद्रिक मुआवज़ा या इनाम (नकद या वस्तु) प्रदान किया जाता है।
सहायक प्रजनन तकनीक:
परिचय:
सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बाँझपन की समस्या के समाधान के लिये किया जाता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जिसमें महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग किया ।
इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिये उन्हें शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है।
इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In Vitro fertilization- IVF), ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है।
कानूनी प्रावधान:
सहायक प्रजनन तकनीक अधिनियम (ART), 2021 राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करके सरोगेसी पर कानून के कार्यान्वयन के लिये एक प्रणाली प्रदान करता है।
सहायक प्रजनन तकनीक (विनियम) विधेयक, 2021: यह सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं के सुरक्षित व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।

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